भारतीय रेल ने भी अब हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रा में भी लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पे जुर्माना लेने का फैसला किया है। अब रेल में हद से ज़्यादा सामन ले कर चलने का आपका सपना अब अधुरा ही रहने वाला है। भारतीय रेल ने अपने 30 साल पुराने लागु किये हुए नियम को सख्ती के साथ पालन करने की ठान ली है। इस काम के लिए रेलवे पुरे देश में 8 से 22 जून तक एक अभियान चला रहा है जिसके अंतर्गत सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वालों पर सख्त नज़र रखी जाएगी। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक़ अगर कोई यात्रा के दौरान तय शुदा लिमिट से ज्यादा सामन ले कर के साथ मिला तो जो अतिरिक्त सामन का जो भारा बनता है उस से 6 गुना ज़्यादा जुर्माने के तौर पे लिया जायेगा।
जुर्माना कैसे वसूला जायेगा
रेलवे बोर्ड के इनफार्मेशन के मुताबिक़ अगर कोई आदमी फर्स्ट AC में यात्रा कर रहा है तो उसके सामन ले जाने की लिमिट 70 किलो है, और ज्यादा से ज्यादा छुट 15 किलो है। सेकंड Ac में ये लिमिट 50 किलो और ज्यादा से ज्यादा छुट 10 किलो है। और थर्ड Ac की सीमा मुफ्त 40 किलो और छुट 10 किलो की है।
स्लीपर में मुफ्त सामन ले जाने की सीमा 40 किलो है और ज्यादा से ज्यादा छुट 10 किलो है। वही जनरल में ज्यादा से ज्यादा की सीमा 35 किलो और छुट 10 किलो है।
अगर कोई यात्रा के दौरान इन सभी केटेगरी में निशुल्क सीमा से ज्यादा सामान बिना बुक कराये हुए ले जाते है तो उनसे उस सामन का ज्यादा से ज्यादा 6 गुना और कम से कम 50 रूपये जुर्माने के तौर पे लिया जायेगा।
नियम का पालन अब सख्ती के साथ
रेलवे का ये रूल पहले से मौजूद है पर अब इस पे सख्ती के साथ पालन किया जाने वाला है। अब अगर यात्री तय शुदा सामन से ज्यादा लिमिट बिना बुकिंग के ले जाते हुए मिला तो उस से तयशुदा कीमत से 6 गुना ज्यादा भरा वसूल किया जायेगा।
ये क़दम यात्रियों के सहूलत के लिए ही उठाया जा रहा है। डिब्बे में ज्यादा सामान की वजह से कम जगह की दिकत सामने आती थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना परता था। जैसे के हवाई यात्रा के दौरान हर यात्री का सामान नापा जाता है वैसा रेलवे में नहीं होगा।
रेलवे ये भी सुनिश्चित करेगा के तय शुदा आकर से ज्यादा बारे बक्से को और दुसरे सामान को डिबो में न आने दें। अगर उनका साइज़ बरा है तो उन्हें बुक करा कर लगेज वैन में भेजा जाए।